Varanasi News: भाजपा नेता हत्याकांड के आरोपित को मिली जमानत, पुलिस पर जानलेवा हमले का भी था आरोप

 
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, मो. आसिफ व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा

Varanasi News: वाराणसी। जनपद के सिगरा थाना क्षेत्र में माह अक्टूबर 2022 को एक सनसनीखेज घटना जिसमें एक भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या में शामिल आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई है।

पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपित राहुल सोनकर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, मो. आसिफ व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा। जिसमें अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह 16 अक्टूबर 2022 को पुलिस टीम को साथ लेकर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि उसी दौरान मुखबीर के द्वारा सूचना मिली कि 12 अक्टूबर 2022 को शिवपुरवां, जयप्रकाश नगर में हुई भाजपा नेता की हत्या में शामिल अभियुक्त सनबीम लहरतारा के आगे रेलवे क्रासिंग के पास से गुजरने वाला है।

सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। उसी दौरान एक मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो चालक गाड़ी मोड़ कर वापस भागने का प्रयास करने लगा, तभी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी।

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जिसके बाद दोनो व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जाने लगी। जिसमें पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गयी, उक्त फायरिंग में दोनो बदमाश मौके पर घायल हो गये, और पुलिस बल के द्वारा दोनो घायल व्यक्तियों को पकड़ लिया  गया।

तलाशी में उनके पास से मोटर साइकिल, तमंचे, कारतूस, मोबाइल व 2520/- रुपए को बरामद किया गया था। वहीं पूछताछ में एक ने अपना नाम राहुल सोनकर व दूसरे ने पवन सरोज बताया। पूछताछ में उन्होंने भाजपा नेता हत्याकांड में शामिल होने की बात भी स्वीकार की।

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बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।

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