Varanasi News: देवोत्तर सम्पत्ति पर न्यायालय ने जारी किया निषेधाज्ञा

 
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वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर जारी हुआ निषेधाज्ञा, न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता तारकेश्वरी प्रसाद ने प्रस्तुत किया पक्ष

भुवनेश्वरी मलिक

Varanasi News: वाराणसी जनपद के कैण्ट थाना क्षेत्र में आने वाले डिठोरी महाल इलाके में स्थित श्री राम जानकी मन्दिर व मौजूद शिव लिंग व मंदिर के सम्बन्ध में न्यायालय अपर सिविल जज जू.डि. कक्ष संख्या 2 वाराणसी के द्वारा निषेधाज्ञा जारी करते हुये विपक्षियों को ताकिद किया गया है कि उक्त मंदिर में पूजा पाठ, राग भोग, श्रृंगार आदि में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न किया जाये।

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बताते चले कि सम्पूर्ण भवन संख्या एस. 2/149 व एस. 2/149ए डिठोरी महाल थाना कैण्ट वाराणसी को शिव सरन कुमार के पूर्वज ने देवता श्री राम जानकी जो केसरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है को करीब 90 वर्ष पूर्व अर्पित कर दिया था और उपरोक्त सम्पत्ति देवोत्तर सम्पत्ति घोषीत कर दिया था।

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किन्तु कुछ भूमाफियाओं दिनेश मिश्रा व अभिषेक मिश्रा ने जालसाजी व धोखाधड़ी करके फर्जी तरीके से फर्जी व्यक्तियों को मालिक बनाकर अपने नाम दान पत्र लिखवा लिया और नगर निगम के कर्मचारियों को मिलाकर अपना नाम देवताओं का नाम कटवा कर दर्ज करवा लिया और मन्दिर में कब्जा करने का प्रयास किया और दर्शनार्थियों को दर्शन पूजन करने से रोका गया।

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श्रद्धालुओं ने सिविल जज जूडि शहर वाराणसी में वाद संख्या 772 सन् 2024 विवेक कुमार श्रीवास्तव इत्यादि बनाम दिनेश मिश्रा इत्यादि दाखिल किया। श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तारकेश्वरी प्रसाद के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया।

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जिस पर माननीय न्यायालय ने निषेधाज्ञा पारित किया कि दिनेश मिश्रा व अभिषेक मिश्रा श्रद्धालुओं को उपरोक्त देवोत्तर सम्पत्ति में स्थित देवताओं के पूजा पाठ व श्रृंगार इत्यादि में कोई व्यवधान पैदा ना करे।

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जिसके सम्बन्ध में श्रद्धालुओं ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी को एक प्रार्थना पत्र देकर भूमाफियाओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने के लिये निवेदन भी किया है।

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