Varanasi Police: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सम्बन्धी अधिनियम 2013 के सम्बन्ध में एडीसीपी महिला अपराध ने की बैठक

 
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जागरुकता के सम्बन्ध मे बैठक आयोजित कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश 

Varanasi Police: वाराणसी। मिशन शक्ति(फेज-5.0) अभियान के अन्तर्गत ममता रानी अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा महिला बीट व कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रचार प्रसार हेतु व जागरुकता के सम्बन्ध मे बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।   

बताते चले कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में ममता रानी अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध द्वारा गुरुवार को यातायात पुलिस लाइन सभागार वाराणसी में समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों/सूचना मुंशी/सर्किल के सूचना मुंशी के साथ गोष्ठी आय़ोजित की गयी।

जिसमें पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के निर्देशानुसार महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु महिला बीट पुलिस कर्मियों के समुचित सदुपयोग (Optimum Utilization) एवं उनके द्वारा महिला बीट के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में महिला बीट बुक एवं सरकारी योजनाओं, विभिन्न महिला हेल्पलाइन नंबरों एवं महिला सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानूनों एवं प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी तथा समस्त थानों के सूचना मुंशी/सर्किल के सूचना मुंशी को सूचनाओं को समय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

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कार्यक्रम के दौरान रंजना गौर, सार्क डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि महिलाओं की कार्यस्थल पर होने वाली लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। बड़े शहरों में इसको लेकर काफी जागरूकता आई है, लेकिन छोटे शहरों में इस दिशा में वृहद स्तर पर कार्य किए जाने की जरूरत है।

समिति के समक्ष इस तरह के लैगिंक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जिला एवं ब्लाक स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी का दायित्व है कि शिकायतकर्ता महिलाकर्मी व जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे है, उनकी पहचान गुप्त रखी जायेगी।

कमेटी के जिस व्यक्ति द्वारा उल्लघंन किया जायेगा, उसे कमेटी के पद से हटा दिया जायेगा। कार्यस्थल पर महिला एकदम निश्चिंत रहे तथा उनकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी। पॉश एक्ट के धाराओ पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न धाराओ एवं अपराधो के बारे बताया गया।

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गोष्ठी में महिला बीट अधिकारियों को अपनी बीट क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं/बालिकाओं तथा महिला अपराध की पीड़िताओं से निरंतर समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर समाधान निकालने एवं महिला संबंधी अपराध या अन्य कोई भी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा महिला बीट प्रणाली के माध्यम से महिला

बीट अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं तक पुलिस सहायता पहुंचाने का लक्ष्य बनाने, महिला बीट अधिकारी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं को सुनेगीं एवं उनका निस्तारण करेगीं।

जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी बिना किसी संकोच के अपनी किसी भी पारिवारिक या सामाजिक समस्या से महिला बीट अधिकारी को अवगत करा सके। महिला बीट प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ एवं वह महिलाऐं जो पुलिस तक पहुँचने में असमर्थ रहती है, उनको पुलिस के पास पहुँचाने और सरल बनाने हेतु एक प्रभावी कार्य करें।

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गोष्ठी के दौरान महिला बीट अधिकारी अपने-अपने बीट क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर आमजन से संवाद स्थापित कर, बीट प्रणाली को सुदृढ करने, जन-चौपाल के माध्यम से महिलाओं की बैठक कर व महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से महिला अपराध की मॉनीटरिंग कर मिशन शक्ति-5.0 के तहत महिलाओं को सरकारी योजनाओं व महिला अधिकारों से जागरूक करने के सम्बन्ध में बताया गया।

महिला बीट अधिकारियों को अपनी बीट में महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों -112, 1090, 181, 108, 1076 आदि के सम्बन्ध में जागरूक करने एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से भी समन्वय स्थापित कर उनकी मौजूदगी में बीट क्षेत्र के गॉवों/मोहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगणों में ममता रानी, अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध/अध्यक्ष POSH कमेटी वाराणसी, रंजना गौर, सार्क डायरेक्टर वाराणसी, निरीक्षक सधुबन राम गौतम, POSH कमेटी सदस्य वाराणसी, महिला उपनिरीक्षक दिब्या सिंह, POSH कमेटी सदस्य वाराणसी आदि शामिल रही। उक्त आशय की जानकारी अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के कार्यालय से जारी किये गये प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई।

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